नगरीय क्षेत्रों में 30 फीसदी अतिरिक्त निर्माण अब 31 दिसंबर तक वैध हो सकते हैं। सरकार ने सवा महीने के बाद फिर कंपाउंडिंग की सीमा 10 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दी है। यह योजना पहले 13 मार्च से 31 अगस्त तक लागू थी। इस योजना के चलते आम लोगों और बिल्डरों दोनों को फायदा होगा। इसके तहत, लोग तय शुल्क देकर अतिरिक्त निर्माण को वैध करा सकते हैं। आर्किटेक्ट्स के मुताबिक राजधानी भोपाल में साढ़े चार लाख से अधिक भवन हैं। इनमें से करीब 90 फीसदी में अवैध निर्माण है।
1000 पर 1625 वर्गफीट का निर्माण वैध हो सकेगा
- रिहायशी भवनों के लिए 31 दिसंबर तक क्षेत्र विशेष की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 12% शुल्क लगेगा। कमर्शियल क्षेत्रों में यह शुल्क 18% होगा।
- यदि कोई मकान 1000 वर्गफीट पर बना है, तो 1.25 एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के अनुसार 1250 वर्गफीट तक निर्माण वैध होगा।
- पहले 10% की छूट के तहत 1375 वर्गफीट निर्माण वैध था, जो अब 30% की छूट से बढ़कर 1625 वर्गफीट हो जाएगा।
- वास्तविक निर्माण इस लिमिट से कहीं अधिक बने हुए हैं। भोपाल जैसे शहर में औसत एफएआर 1.25 है।
- वर्तमान योजना की सुविधा सिर्फ 1 जनवरी 2021 से पहले बने भवनों को ही मिलेगी।
टैक्स बढ़ाने पर फोकस नहीं… नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ाने की बजाय अभी अवैध निर्माण वैध करके आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसलिए कंपाउंडिंग सीमा 30% की है।